आयकर रिटर्न भरते समय रहें सावधान, इनकम टैक्स विभाग के पास आ गया AI

Income Tax Return

निर्धारण वर्ष 2023 के लिए बिना किसी जुर्माने के आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख जुलाई 31 है। जुलाई 11 तक, निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए 2 करोड़ से अधिक आईटीआर भरे गए, जबकि पिछले साल जुलाई 20 तक 2 करोड़ आईटीआर भरे गए थे। इसका मतलब है कि इस साल अधिक करदाताओं ने समय से पहले रिटर्न भरा है।

भारत में लगभग 6 करोड़ निजी करदाता हैं। निजी करदाताओं के नवीनतम डेटा को साझा करते हुए आयकर विभाग ने कहा कि करदाताओं ने पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इस वर्ष की शुरुआत में 9 दिन में 2 करोड़ के आंकड़े तक पहुंचने में मदद की है। आयकर विभाग ने लोगों को अंतिम समय की जल्दबाजी से बचने के लिए निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए अपना आईटीआर जल्द से जल्द भरने की सलाह दी।

प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के साथ, आयकर विभाग भी हाई-टेक हो गया है और सभी स्रोतों से डेटा को ट्रैक करने और मिलान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर रहा है। आईटीआर जांच में एआई का उपयोग आयकर विभाग टैक्स रिटर्न की जांच में इस्तेमाल करेगा।

आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल

इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए, विभाग ने आयकर रिटर्न (आईटीआर) की जांच के लिए एक विशेष रूप से डिजाइन, स्वचालित और उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता सॉफ्टवेयर प्रोग्राम (एआई) लागू किया है। यह आपके पैन कार्ड से जुड़े डेटा को इकट्ठा करने और बाद में आपके आधार कार्ड से जुड़ी जानकारी को इकठ्ठा करने से शुरू होगा।

एआई आपके आधार और पैन से जुड़े लेनदेन को आपके द्वारा लिंक किए गए बैंक खातों के साथ क्रॉस-रेफरेंस करेगा। इसके बाद यह सावधि जमा, त्रैमासिक ब्याज क्रेडिट, शेयर लाभांश, शेयर लेनदेन, म्यूचुअल फंड निवेश, साथ ही आपके द्वारा घोषित और आपके आयकर से जुड़े सभी बैंक खातों से दीर्घकालिक और अल्पकालिक लाभ के बारे में व्यापक जानकारी संकलित करेगा।

इसके अलावा, एआई प्रणाली आपके नाम के तहत पंजीकृत अघोषित बैंक खातों के मिलान की प्रक्रिया शुरू करेगी, जिसमें संयुक्त बैंक खाते भी शामिल हैं जहां आप दूसरे या तीसरे धारक के रूप में सूचीबद्ध हैं।

एआई प्रणाली डाक खातों और बैंक की खोज करेगी| साथ ही साथ सहकारी बैंकों और स्थानीय क्रेडिट संस्थानों के साथ-साथ डाक सावधि जमा, ब्याज, आवर्ती जमा (आरडी), मासिक आय योजना (एमआईएस), और वरिष्ठ नागरिक बचत योजनाओं में रखे गए खाते की भी जांच होगी।

इसके अलावा, चालू वर्ष और पिछले तीन वर्षों के भीतर भूमि और अचल संपत्तियों से संबंधित किसी भी लेनदेन की पहचान करने के लिए पैन कार्ड विवरण को सरकारी रजिस्ट्री कार्यालय के खिलाफ सत्यापित किया जाएगा। इस व्यापक विश्लेषण के बाद, एआई कार्यक्रम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड लेनदेन की जांच करेगा, साथ ही यात्रा के रिकॉर्ड सहित पासपोर्ट और वीजा विवरण की भी जांच करेगा।

यह दोपहिया और चारपहिया वाहनों की खरीद या बिक्री के बारे में जानकारी की भी समीक्षा करेगा। इसे AS26 में स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) डेटा के साथ क्रॉस-रेफ़र भी किया जाएगा। इस विश्लेषण के आधार पर घोषित एवं अघोषित तथ्यात्मक आयकर की गणना स्वतः हो जायेगी।

फर्जी दान आसानी से काट लिया जाएगा

पहले, कई करदाता कर छूट का दावा करने के लिए फर्जी दान विवरण दर्ज करते थे और चूंकि विभाग के पास उन दावों को सत्यापित करने के लिए डेटा नहीं है, इसलिए करदाता आसानी से बच जाते थे। अब और नहीं।

एआई-आईटीआर कार्यक्रम की तैनाती ने कर विभाग के लिए करदाताओं द्वारा किए गए दावों को क्रॉस-सत्यापित करना आसान बना दिया है। इसके चलते कर विभाग ने इस साल मार्च 20 से जून 10 के बीच फर्जी दान का दावा करने वाले करदाताओं को सैकड़ों नोटिस जारी किए|

यह नई एआई-संचालित प्रणाली की प्रभावशीलता को दर्शाता है। आयकर विभाग के पास अब वास्तविक और धोखाधड़ी वाले दान दावों के बीच अंतर करने के लिए उपकरण हैं। कर रिटर्न को कम्प्यूटरीकृत करके, वे धर्मार्थ ट्रस्टों या राजनीतिक दलों द्वारा अपने कर रिटर्न में प्रदान किए गए डेटा की तुलना व्यक्तियों द्वारा घोषित दान विवरण के साथ कर सकते हैं।

फरवरी 2019 के केंद्रीय बजट में, धर्मार्थ ट्रस्टों के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया था। इसलिए, नए प्रावधानों के अनुसार, केवल इन पहचान संख्याओं वाले ट्रस्टों को किया गया दान अप्रैल 1, 2020, से धारा 80जी कटौती के लिए पात्र है। इन सभी जांच प्रक्रियाओं के बाद, यदि आवश्यक हो, तो करदाता विसंगतियों के मामले में धारा 143(i) या धारा 148(ए) को अंतर्गत एक डिमांड नोटिस भेजा जाएगा।

आपको क्या करना चाहिए?

आईटीआर भरते समय फर्जी दावों को ना कहना बेहतर है। इसके अलावा, यदि आपको स्वयं आईटीआर भरना मुश्किल हो रहा है, तो यह आवश्यक है कि आप सीए जैसे विशेषज्ञों की मदद लें। साथ ही अगर आपने आईटीआर भरा है और विभाग से नोटिस मिला है तो आपको उसका जवाब भी देना होगा|

विशेषज्ञों के अनुसार, यदि करदाताओं के पास दान का प्रमाण है, तो उन्हें नोटिस के जवाब में इसे प्रस्तुत करना होगा अन्यथा, उन्हें आईटी विभाग द्वारा मांगी गई कर राशि के साथ-साथ उल्लिखित दंड का भुगतान करना होगा।

आधार-पैन लिंक करने की समय सीमा बढ़ाई गई?

इसके अलावा, यदि आपने इसे आधार से लिंक नहीं किया है तो आपको अपने पैन की स्थिति की जांच करनी होगी। आधार-पैन लिंक करने की समय सीमा कई बार बढ़ाने के बाद, आयकर विभाग ने अंततः समय सीमा जून 30 से आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। इसलिए, यदि आपने इन दोनों दस्तावेजों को लिंक नहीं किया है, तो आपका पैन निष्क्रिय हो सकता है और आपको इसे प्राप्त करना होगा|

इसलिए, यदि आपका पैन निष्क्रिय हो गया है, तो आपको अपने आधार लिंक के बारे में नामित कर प्राधिकरण को सूचित करना होगा और पैन कार्ड को फिर से सक्रिय करने के लिए 1,000 रुपये का शुल्क देना होगा। पैन को आधार से जोड़ने की तारीख से पुनः सक्रियण प्रक्रिया में 30 दिन तक का समय लग सकता है।