मुंबई हाईकोर्ट ने बुधवार को सीबीआई की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें इंद्राणी मुखर्जी पर बनी नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री-सीरीज ‘द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी- बरीड ट्रुथ’ (The Indrani Mukerjea Story- Burried Truth) पर रोक लगाने की मांग की गई थी. अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या के आरोप में अदालती प्रक्रिया का सामना कर रही इंद्राणी मुखर्जी पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री सीरीज नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हो चुकी है.
डॉक्यूमेंट्री सीरीज, जिसका शीर्षक ‘द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी- बरीड ट्रुथ’ है. सीरीज की कहानी 25 साल की शीना बोरा के लापता होने की कहानी है. सीरीज का प्रीमियर 23 फरवरी को होने वाला था.
सीबीआई ने मुंबई हाईकोर्ट में अपील की, कहा कि डॉक्यूमेंट्री न्यायिक प्रक्रिया पर प्रभाव डाल सकती है. इसके बाद, हाईकोर्ट ने डॉक्यूमेंट्री के निर्माताओं को रिलीज़ को रोकने के निर्देश दिए. गुरुवार को अदालत ने मुकदमे के पूरे होने तक रोक लगाने की सीबीआई की याचिका को खारिज किया और इसकी रिलीज़ की अनुमति दी.
बता दें कि अप्रैल 2012 में इंद्राणी, उसके तत्कालीन ड्राइवर श्यामवर राय और पूर्व पति संजीव खन्ना ने एक कार में शीना बोरा की कथित तौर पर गला घोंट कर मार डाला था और उसका शव महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के जंगल में जला दिया था.
साल 2015 में राय की गिरफ्तारी के बाद इस हत्या का पर्दाफाश हुआ था. मुखर्जी को अगस्त 2015 में गिरफ्तार किया गया था और 2022 में उन्हें जमानत मिली थी. मामले में अन्य आरोपी, राय, खन्ना, और इंद्राणी के पूर्व पति पीटर मुखर्जी भी जमानत पर हैं.
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि शीना बोरा की हत्या की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी पर बनी सीरीज में अभियोजन या मुकदमे के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला है. न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने सीबीआई की याचिका को खारिज भी कर दिया.