भारतीय थल, जल, वायु सेनाओं का होगा एकीकरण, थिएटराइजेशन बिल को संसदीय पैनल की मंज़ूरी

विधेयक में कमांडर-इन-चीफ, ऑफिसर-इन-कमांड या त्रि-सेवा संगठन का नेतृत्व करने वाले किसी अन्य अधिकारी को उनके अधीन कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक और प्रशासनिक कार्रवाई करने की शक्तियां प्रदान करने का प्रावधान है, जो वर्तमान में तीनो सेवाएँ के संबंधित कानूनों द्वारा शासित हैं।