Electoral Bonds Scheme: सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित किया

Supreme Court Electoral Bonds Scheme Case

सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार (15 फ़रवरी 2024) को एक महत्वपूर्ण फैसले में 2018 में शुरू की गई चुनावी बांड योजना (Electoral Bonds Scheme) को असंवैधानिक घोषित कर दिया। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा की चुनावी बांड योजना लोगों के सूचना के अधिकार और समानता की गारंटी देने वाले संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं। अदालत ने तर्क दिया कि वे संविधान में निर्धारित स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत का भी उल्लंघन करते हैं।

चुनावी बॉन्ड योजना 2016 और 2017 में वित्तीय नियमों में कई संशोधनों के बाद 2018 में शुरू की गई थी। चुनावी बॉन्ड योजना (Electoral Bonds Scheme) के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि उनका प्रभाव राजनीतिक दलों को इसके माध्यम से प्राप्त योगदान का खुलासा नहीं करने और कंपनियों को असीमित फंडिंग करने की अनुमति देना था एवं किसी भी रूप में किए गए योगदान का विवरण सार्वजनिक नहीं करना था।

इस मामले पर दायर याचिकाओं में अदालत से दो मुद्दों पर फैसला देने को कहा गया था – क्या संशोधन अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है और क्या असीमित कॉर्पोरेट फंडिंग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने मामले में कहा कि दो निर्णय – एक उनके द्वारा और एक न्यायमूर्ति संजीव खन्ना द्वारा, जो पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ का हिस्सा थे – एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे थे, हालांकि उनके तर्क थोड़े अलग थे। अदालत ने कहा कि हालांकि भारतीय चुनाव प्रणाली में गुप्त मतदान शामिल है, लेकिन 2000 रुपये की सीमा से अधिक के राजनीतिक चंदे पर गुमनामी का दायरा नहीं बढ़ाया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मतदाताओं के लिए, चुनावी विकल्प चुनने के लिए राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानकारी आवश्यक है।

“धन और मतदान के बीच सांठगांठ के कारण राजनीतिक योगदानकर्ताओं को पहुंच मिलती है… यह पहुंच नीति निर्माण की ओर ले जाती है… । राजनीतिक दलों को वित्तीय समर्थन से बदले की भावना की व्यवस्था हो सकती है,” न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, जिसका अर्थ है राजनीतिक दलों की कॉर्पोरेट फंडिंग नीति निर्माण के संदर्भ में प्रतिदान शामिल हो सकता है – ताकि दानदाताओं के पक्ष में नीतियों में बदलाव किया जा सके।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “अदालतों ने कहा है कि नागरिकों को सरकार को जवाबदेह ठहराने का अधिकार है। सूचना के अधिकार के विस्तार का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह राज्य के मामलों तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें सहभागी लोकतंत्र के लिए आवश्यक जानकारी भी शामिल है।”

जानकारी का अभाव किसी दाता कंपनी के शेयरधारकों के अधिकारों का भी उल्लंघन करता है।

यह क्षेत्र और भी विषम हो गया है क्योंकि केवल मतदाता ही दानदाताओं के बारे में बिलकुल पता नहीं होता, क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है जो दानकर्ता को पार्टी को दान के बारे में सूचित करने से रोकता हो।

अदालत ने कहा सूचना के अधिकार पर रोक का सार्वजनिक हित के नाम पर बचाव नहीं किया जा सकता – जैसा कि केंद्र ने काले धन को खत्म करने के लिए तर्क दिया था और संविधान में “सार्वजनिक हित’ इस तरह के उल्लंघन की अनुमति नहीं देता।

उस सूची में भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा; राज्य की सुरक्षा; विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध; सार्वजनिक व्यवस्था; शालीनता या नैतिकता; न्यायालय की अवमानना; मानहानि और किसी अपराध के लिए उकसाना शामिल है। कोर्ट ने कहा, काले धन पर लगाम लगाने के और भी तरीके हैं।

शीर्ष अदालत ने असीमित राजनीतिक योगदान की अनुमति देने वाले कानूनी प्रावधान की भी आलोचना की और कहा कि यह बड़ी कंपनियों को नीति को प्रभावित करने की अनुमति देता है। इसने घाटे में चल रही कंपनियों को शेल कम्पनिओं (‘मुखौटा कम्पनी’ या ‘छद्म कम्पनी) के माध्यम से योगदान करने के लिए प्रोत्साहित किया।

कुल मिलाकर, “राजनीतिक दलों को असीमित कॉर्पोरेट योगदान की अनुमति देने वाली कंपनी अधिनियम की धारा 182(1) के प्रावधान को हटाना मनमाना है और अनुच्छेद 14 (संविधान जो समानता के अधिकार की गारंटी देता है) का उल्लंघन है,” फैसले में कहा गया है।

अदालत ने यह भी बताया कि संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को पूरी चुनावी प्रक्रिया का प्रभारी बनाता है, लेकिन “चुनावी प्रक्रिया की शुद्धता और अखंडता” को सुरक्षित रखना चुनाव निकाय का एकमात्र कर्तव्य नहीं है।

चुनावी बांड योजना (Electoral Bonds Scheme) के फैसले में कहा गया, “चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को सुरक्षित रखना विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सहित सरकार के अन्य अंगों का भी एक सकारात्मक संवैधानिक कर्तव्य है।”