Article 370 पर सुनवाई पूरी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित

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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (5 सितम्बर) को 16 दिनों से अधिक समय तक चली सुनवाई के बाद उन याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिनमें अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 (Article 370), जिसके अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा था, को निरस्त करने और उसके बाद राज्य के दो केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठन को चुनौती दी गई है।

मामले की सुनवाई करने वाली और सुरक्षित रखने वाली संविधान पीठ में भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) धनंजय वाई चंद्रचूड़ के साथ न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, भूषण आर गवई और सूर्यकांत शामिल हैं।

अनुच्छेद 370 (Article 370) पर 2 अगस्त 2023 को तीन साल के बाद फिर से सुनवाई शुरू थी। इसकी आखिरी सुनवाई मार्च 2020 में हुई जब पांच न्यायाधीशों की पीठ ने मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेजने से इनकार कर दिया। यह संदर्भ इस आधार पर मांगा गया था कि शीर्ष अदालत के पिछले दो फैसले एक-दूसरे के साथ विरोधाभासी थे, लेकिन पीठ इस तर्क से सहमत नहीं थी।

मामले में याचिकाकर्ताओं के साथ अनुच्छेद 370 (Article 370) की स्थायी प्रकृति और इस प्रकार, जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति पर जोर देते हुए व्यापक बहस और चर्चा हुई, जबकि केंद्र और अन्य उत्तरदाताओं ने इस बात पर जोर दिया कि यह प्रावधान हमेशा अस्थायी था और इसका निरस्तीकरण भारत संघ के साथ जम्मू-कश्मीर के पूर्ण एकीकरण की दिशा में अंतिम कदम था।

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से कानूनी दलीलें पेश कीं। सिब्बल के साथ गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, दुष्यंत दवे, जफर शाह, सीयू सिंह और गोपाल शंकरनारायणन सहित अन्य वरिष्ठ वकील भी याचिकाकर्ताओं के तरफ से शामिल हुए।

जहां कुछ याचिकाकर्ताओं ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए संविधान सभा से सहमति की आवश्यकता को उठाया, वहीं अन्य ने राष्ट्रपति शासन की वैधता पर सवाल उठाया जो अनुच्छेद 370 (Article 370) के निरस्त होने के समय प्रभावी था। इनमें से कुछ दलीलें विलय पत्र पर वापस चली गईं, जबकि कुछ ने सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले पर प्रकाश डाला, जिसमें कहा गया था कि अनुच्छेद 370 को स्थायित्व का दर्जा प्राप्त हो गया है।

कई याचिकाओं में जम्मू और कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम को भी चुनौती दी गई, जिसके द्वारा राज्य को 30 अक्टूबर 2019 से दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था। यह तर्क दिया गया कि केंद्र सरकार के पास राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित करने की कोई शक्ति नहीं थी।

याचिकाकर्ताओं, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के सांसद, कश्मीरी नागरिक, पूर्व नौकरशाह और विभिन्न संगठन शामिल थे, ने पहले नौ दिनों तक बहस की और दावा किया कि अनुच्छेद 370 (Article 370) भारत के डोमिनियन द्वारा तत्कालीन रियासत को इसके परिग्रहण के बावजूद इसकी अद्वितीय स्थिति के लिए दिए गए एक संवैधानिक वादे का प्रतीक था। उन्होंने तर्क दिया कि 26 जनवरी, 1957 को जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा के विघटन के साथ, अनुच्छेद 370 ने एक स्थायी प्रावधान का दर्जा प्राप्त कर लिया, जिसे राष्ट्रपति द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता था।

इसका विरोध करते हुए, केंद्र ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के माध्यम से रेखांकित किया कि अनुच्छेद 370 (Article 370) जम्मू-कश्मीर के लिए किसी विशेष दर्जे का प्रतीक नहीं था, बल्कि भारत संघ के साथ इसके “पूर्ण एकीकरण” की प्रक्रिया में “केवल एक स्टॉप गैप व्यवस्था” थी।

यह कहते हुए कि भारत के डोमिनियन में शामिल होने के लिए पूर्ववर्ती रियासत के महाराजा हरि सिंह द्वारा अक्टूबर 1947 में हस्ताक्षरित विलय पत्र, “बिना किसी न्यायसंगत या कानूनी रूप से लागू प्रतिबद्धताओं के” पूरी तरह से एक राजनीतिक अधिनियम था, केंद्र ने कहा कि अनुच्छेद 370 ” इसका अस्तित्व केवल स्थिति को अस्थायी रूप से प्रबंधित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए था कि जम्मू और कश्मीर के आगे एकीकरण और एकरूपता की इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक व्यापक समय सीमा प्रदान की जाए।”

वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, राकेश द्विवेदी, महेश जेठमलानी और वी गिरी के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने वाले कई अन्य उत्तरदाताओं द्वारा समर्थित सरकार ने भी राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में पुनर्गठित करने के अपने अधिकार का बचाव किया, यह तर्क देते हुए कि राज्य की सीमाओं को फिर से बनाने के खिलाफ कोई संवैधानिक रोक नहीं थी, यदि इससे देश की अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने में मदद मिलती है।

सुनवाई के अंत में, संविधान पीठ ने केंद्र से यह भी जानना चाहा कि क्या जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने के लिए कोई समय सीमा है, यह रेखांकित करते हुए कि क्षेत्र में लोकतंत्र की बहाली “बहुत महत्वपूर्ण” थी।

31 अगस्त को, केंद्र ने एक जवाब दिया, जिसमें जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने के लिए एक “सटीक समय सीमा” देने से परहेज किया गया, जबकि उसने अदालत को बताया कि जब भी राज्य और केंद्रीय चुनाव आयोग निर्णय लेते हैं उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में विधान सभा का चुनाव हो सकता है। ।

केंद्र ने कहा कि जम्मू-कश्मीर का केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा “अस्थायी” है, लेकिन वह जम्मू-कश्मीर के “बेहद असाधारण” इतिहास के मद्देनजर एक विशिष्ट समय सीमा नहीं बता सकता कि जम्मू-कश्मीर फिर से कब राज्य बनेगा।

मामले में, अदालत ने 28 अगस्त, 2019 को केंद्र सरकार के प्रतिरोध के बावजूद याचिकाओं पर नोटिस जारी किया था, जिसमें तर्क दिया गया था कि अनुच्छेद 370 (Article 370) के अंतरराष्ट्रीय और सीमा पार प्रभाव थे। केंद्र ने उस समय तर्क दिया था कि यह एक संवेदनशील मामला है और इसे लेकर देश में जो कुछ भी होगा, उसे संयुक्त राष्ट्र में उठाया जाएगा। कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए मामले को पांच जजों की संविधान पीठ के पास भेज दिया।